
आयकर रिटर्न फाइल करने की नई अंतिम तारीख FY 2024-25 (AY 2025-26) — विस्तार से जानकारी
आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करना हर टैक्सपेयर्स का एक महत्वपूर्ण कर्तव्य होता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 (आकलन वर्ष 2025-26) के लिए आयकर रिटर्न की फाइलिंग की समयसीमा सरकार ने बढ़ा दी है। यह एडवांस जानकारी और विस्तार आपके लिए सही और समय पर रिटर्न फाइलिकरण सुनिश्चित करने में मदद करेगी।

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ITR फाइलिंग की आखिरी तारीख बढ़ा दी है।पहले यह तारीख 31 जुलाई 2025 थी, अब इसे 15 सितंबर 2025 कर दिया गया है।यह बदलाव ITR फॉर्म में किए गए बड़े संशोधनों और सिस्टम अपग्रेड की वजह से किया गया है।टैक्सपेयर्स को अब ज्यादा समय मिलेगा, जिससे वे अपना ITR सही और सटीक तरीके से फाइल कर सकेंगे।
| टैक्सपेयर्स की श्रेणी | ITR फाइलिंग की अंतिम तारीख |
|---|---|
| व्यक्ति/ HUF/ AOP/ BOI (जिनका ऑडिट नहीं होता) | 15 सितंबर 2025 |
| ऑडिट के अधीन व्यवसाय | 31 अक्टूबर 2025 |
| अंतरराष्ट्रीय/घरेलू ट्रांजैक्शन वाली कंपनियां | 30 नवंबर 2025 |
| संशोधित रिटर्न की फाइलिंग | 31 दिसंबर 2025 |
| विलंबित रिटर्न की फाइलिंग | 31 दिसंबर 2025 |
| अपडेटेड रिटर्न की फाइलिंग | 31 मार्च 2030 |
AY 2025-26 के ITR फॉर्म में कई बदलाव किए गए हैं। ये बदलाव संरचना और संदर्भ से जुड़े हैं, ताकि फाइलिंग आसान और पारदर्शी हो सके। इन सुधारों की वजह से सिस्टम को अपडेट करने, नई तकनीकी सुविधाएँ जोड़ने और परीक्षण करने में ज्यादा समय लगा। इसी कारण CBDT ने रिटर्न दाखिल करने की आख़िरी तारीख बढ़ा दी है, ताकि टैक्सपेयर्स बिना परेशानी के ITR भर सकें।
अगर आप 15 सितंबर 2025 तक अपना रिटर्न फाइल नहीं कर पाते हैं, तो आपके पास 31 दिसंबर 2025 तक विलंबित रिटर्न (Belated Return) भरने का मौका है।लेकिन, देर से रिटर्न भरने पर आपको लेट फाइलिंग फीस और ब्याज देना होगा।
विलंबित रिटर्न में कुछ विशेष लाभ खो सकते हैं जैसे भविष्य में नुकसानों को आगे ले जाना। इसलिए समय पर रिटर्न फाइल करना महत्वपूर्ण है।

आय के स्रोत के हिसाब से सही ITR फॉर्म चुनना जरूरी है।अगर किसी की आय सिर्फ सैलरी से है, तो उसे ITR-1 फॉर्म भरना चाहिए।लेकिन अगर आय व्यापार या पेशे से है, तो उसके लिए अलग ITR फॉर्म भरना पड़ता है।
सेक्शन 80C, 80D, 80G जैसी छूटों का दावा जरूर करें। इससे आपकी टैक्स देयता कम हो सकती है।
इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से फाइलिंग और वेरिफिकेशन (ऑनलाइन OTP या ऑफलाइन ITR-V) अनिवार्य है।


वित्तीय वर्ष 2024-25 (आकलन वर्ष 2025-26) के लिए आयकर रिटर्न फाइल करने की नई अंतिम तारीख 15 सितंबर 2025 है।सरकार ने यह समय इसलिए बढ़ाया है ताकि टैक्सपेयर्स आसानी और सही तरीके से रिटर्न फाइल कर सकें।अगर कोई देर करेगा, तो उसे लेट फी और ब्याज देना होगा।
इसलिए, सभी टैक्सपेयर्स को चाहिए कि वे अपनी आय, दस्तावेज और टैक्स छूटों की सही तरह से जांच करें।रिटर्न ऑनलाइन या ऑफलाइन, समय पर फाइल करना जरूरी है।ऐसा करने से दंड से बचा जा सकता है और आपकी वित्तीय स्थिति और कानूनी सुरक्षा बनी रहती है।समय पर ITR फाइल करने से टैक्स में पारदर्शिता और अच्छा वित्तीय अनुशासन भी बना रहता है।
यह ब्लॉग टैक्सपेयर्स को नई अंतिम तिथि और जरूरी नियमों की जानकारी देता है, ताकि वे बिना तनाव के अपनी टैक्स फाइलिंग पूरी कर सकें।






